प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध रेप नहीं - हाईकार्ट

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Allahabad High Court
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Allahabad High Court Verdict on Rape Case: अगर कोई लव अफेयर में है और अपने पाटर्नर से सेक्स करता हैं तो वो रेप के दायरे में नहीं आएगा, ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने।

जस्टिस अनीश गुप्ता ने कहा, 'आरोपी और पीड़िता के बीच लंबे समय से संबंध थे और पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार वालों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए इस तरह के रिश्ते के टूटने के बाद इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।'

कोर्ट ने कहा, आरोपी और पीड़िता 15 साल से एक-दूसरे को जानते थे और आठ साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से शारीरिक संबंध थे। इसमें पीड़िता की सहमति थी और उसके इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं था।

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ये मामला संत कबीर नगर का है। 2008 में एक लड़की की मुलाकात गोरखपुर के रहने वाले जियाउल्ला से हुई। धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया। 2013 में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। लड़की जियाउल्ला से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने संत कबीर नगर थाने में जियाउल्ला के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। इस सिलसिले में आरोपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

आरोपी ने कहा कि वो दोनों रिलेश्नशीप में थे, लिहाजा यह कहना कि उसने लड़की के साथ रेप किया, ये गलत है। संबंध दोनों की मर्जी से बने थे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन पुलिस ने लड़की के बयां पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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