Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी को मिली बेल, लेकिन जेल से नहीं छूट पाएगा गैंग्स्टर
Allahabad High Court approves bail application of Mukhtar Ansari : पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत मिली है।
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पंकज श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Allahabad High Court approves bail application of Mukhtar Ansari : पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।
जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला है। गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 लाख के लगाए गए जुर्माने पर भी रोक लगा दी है, हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी।
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गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था।
उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं। वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी।
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