सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी बड़ी राहत, इस शर्त के साथ दी गई अंतरिम ज़मानत
Court News: गुजरात दंगा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता (Activist) तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम ज़मानत (Interim Bail) देने का आदेश दे दिया है लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी है।
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Supreme Court: गुजरात की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात दंगा 2002 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत देने का फैसला किया।
तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने गवाहों के झूठे बहानों का न सिर्फ मसौदा तैयार किया बल्कि उन्हें दंगों की जांच कर रहे नानावती आयोग के सामने पेश भी किया था।
Supreme Court: देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ को ज़मानत देते हुए ये हिदायत भी दी है कि वो फिलहाल देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और इसके लिए उन्हें अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शनिवार तक रिहा करने का निर्देश जारी कर दिया है।
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इससे पहले तीस्ता सीतलवाड़ को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि उनकी जमानत याचिका को अहमदाबाद की अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद तीस्ता की तरफ से गुजरात उच्च न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई थी।
Supreme Court: गुजरात हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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