आप नेता संजय सिंह को लगा झटका, अदालत ने खारिज की बेल की अर्जी

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आप नेता संजय सिंह को लगा झटका, अदालत ने खारिज की बेल की अर्जी
Sanjay Singh Bail
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सृष्टि ओझा/अनीषा माथुर/संजय शर्मा की रिपोर्ट 
Delhi Liquor Case Sanjay Singh Bail: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बेल रिजक्ट हो गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी थी। दोनों जेल में बंद है।

ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे, उन्हें अपराध की रकम मिली थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय  सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उधर, दिल्ली शराब घोटाले में दूसरे आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डाक्यूमेंट्स की जांच/मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जनवरी तक का समय दिया है। 

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आरोपी के वकील सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डाक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं।

कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को आदेश दिया कि आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी DVD फॉर्मेट में भी सप्लाई कर दें। कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को हुई सुनवाई में राऊज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

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