फूलन देवी पर 41 साल पुराना डकैती-हत्या का केस हुआ बंद
41 year old case closed against phoolen devi.
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पूर्व सांसद और मशहूर डकैत रहीं फूलन देवी पर चल रहे 41 साल पुराने एक मामले को बंद करने का आदेश दिया गया है। भोगनीपुर कोतवाली में 41 साल पहले डकैती और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले के संबंध में स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए इसे ख़त्म करने के आदेश दिए। 25 जुलाई 1980 को हत्या के प्रयास का मुकदमा दस्यु सुंदरी फूलन देवी व गौहानी के विक्रम मल्लाह व गिरोह के खिलाफ दर्ज किया गया था।
41 साल से चल रही थी सुनवाई,
अब मामला खत्म
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इस मामले में बीते 41 सालों से सुनवाई चल रही थी। मामले में एक अन्य आरोपी डकैत विक्रम मल्लाह को पुलिस ने मुठभेड़ में 12 अगस्त 1980 को मार गिराया था जिसके बाद उसके खिलाफ चल रही सुनवाई को 4 सितंबर 1998 को खत्म कर दिया था। हालांकि फूलन देवी आत्मसमर्पण करने के बाद सांसद बन गईं थीं। दिल्ली में 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था।
अब आया है फूलन देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र
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एडीजीसी ने बताया कि अब शेरपुर गुढ़ा के ग्राम प्रधान की ओर से फूलन की मौत होने का प्रमाण पत्र आने, पुलिस रिपोर्ट व भोगनीपुर कोतवाली के पैरोकार व अन्य साक्ष्यों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुधाकार राय की अदालत में पेश किए गए, जिस पर अदालत ने फूलन के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया।
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