Atiq Ahmad Interview Video: कैमरे पर बोला अतीक: जेल में था मर्डर कैसे कर सकता हूं?
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Atiq Spoke Camera: अपहरण केस में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, पत्नी की जमानत कोर्ट में लगी है, मुझे बेटे असद की जानकारी नहीं है।
Atiq Spoke Camera: अपहरण केस में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, पत्नी की जमानत कोर्ट में लगी है, मुझे बेटे असद की जानकारी नहीं है।
Atiq Ahmad Interview Video: जेल में दाखिल होने के पहले माफिया अतीक अहमद ने कहा कि मैं तो जेल में था हत्या कैसे कर सकता हूं? अपहरण केस में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। पत्नी की जमानत कोर्ट में लगी है। मुझे बेटे असद की जानकारी नहीं है। जेल में फोन नहीं चलता जैमर लगे हैं। साबरमती जेल में मै आम बंदी की तरह हूं।
उमेश पाल किडनैपिंग में सजा सुनाए जाने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के लिए रवाना किया गया था। मंगलवार शाम अतीक को यूपी पुलिस की टीमें गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हुई थीं। 22 घंटे की लंबा सफर तय करने के बाद अतीक अहमद को बुधवार रात 7 बजकर 40 मिनट पर जेल में दाखिल करा दिया गया।
23 अप्रैल 2019 को ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर किसी सुरक्षित जेल में भेज दिया जाए। इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस 3 जून 2019 को अतीक अहमद को वाराणसी से फ्लाइट के जरिये अहमदाबाद ले गयी। इसी के बाद ही अतीक को साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर अब तक माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद था।
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गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हुई है। उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे। कोर्ट ने जिन तीन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें अतीक अहमद, उसका वकील खाम सौलत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं। अदालत ने इस केस में अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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