YOGESH BATRA MURDER CASE: GYM वाले आशिक़ के साथ मिलकर बीवी ने पति को उतारा था मौत के घाट, अब काटे की ज़िंदगी जेल में

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यमुनानगर के करोड़पति बिजनेसमैन योगेश बत्रा के हत्याकांड में यमुनानगर जिला अदालत ने उसकी धर्मपत्नी प्रियंका बत्रा, आशिक रोहित एवं दो कॉन्ट्रैक्ट किलर सतीश और श्याम सुंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है

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करीब 4 साल तक चले इस केस में बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आए. आखिरकार 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चारों हत्या आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना डाली. कोर्ट द्वारा प्रियंका सहित अन्य दोषियों को 60 हजार रूपए जुर्माना भी किया गया.

आपको बतादें की मृतक के पिता ने प्राइवेट डिटेक्टिव से करवाई थी पूरे मामले की छानबीन असल में यमुनानगर के प्लाई व्यपारी सुभाष बत्रा को अपनी बहू पर उस वक्त शक हुआ जब 27 मई 2016 की रात को योगेश की मौत की खबर मिलने के बाद अगले दिन सुबह वह खटीमा से यमुनानगर पहुंचे, और उन्हें प्रियंका ने बताया कि योगेश की साईलेंट अटैक से मौत हुई है.

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पहले तो उन्होनें यकीन कर लिया था लेकिन कुछ दिनों बाद जब इन्हें प्रियंका के चाल चलन पर शक हुआ तो इन्होंने अपने स्तर पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव से पूरे मामले की खोजबीन करवाई. तब उन्हें पता चला कि प्रियंका का उसके जिम ट्रेनेर रोहित कुमार के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है. बिजनेस मैन सुभाष बत्रा का दावा है कि उनके हाथ कुछ ऐसे प्रूफ और फोटोग्राफ भी लगे जिसके बाद इनका शक यकीन में बदल गया.

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मगर आपको जानकर हैरानी होगी की सुभाष बत्रा ने पूरे मामले की जानकारी यमुनानगर पुलिस को दी, यमुनानगर पुलिस ने जांच कर आरोपियों को क्लीन चिट भी थमा दी. इसके बाद सुभाष बत्रा हरियाणा के डीजीपी से मिले और इस मामले की जांच करनाल एसआईटी को सौंप दी गई.

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करनाल एसआईटी ने इस केस पर मेहनत की, और सरकमस्टेंशियल एविडेंस जैसे मोबाइल लोकेशन जैसे टेक्निकल तथ्यों को आधार मानकर चारों हत्या आरोपियों को 302, 506, 201,120 बी, 203 सहित वभिन्न धाराओं गिरफ्तार कर लिया था.

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(आशीष शर्मा के साथ मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट)

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