स्वाति को थप्पड़ मारे, भद्दी गाली भी दी, केजरीवाल की रहस्यमयी चुप्पी

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Swati Maliwal Case: पिछले चार दिनों से आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मार पिटाई और बदसलूकी की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। और उसी सच का पता लगाने के लिए पुलिस भी पसीना बहाने में जुट गई है। स्‍वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्‍ली पुलिस गुरुवार की रात से ही एक्‍शन में नजर आ रहा है। और अब तो जांच का दायरा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास पहुँची रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के साथ जो भी बदसलूकी हुई उस वक़्त अरविंद केजरीवाल वहीं मौजूद थे। 

थप्पड़ मारा गाली दी, केजरीवाल की रहस्यमयी चुप्पी

हालांकि इस एफआईआर के निशाने पर अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार हैं, और पुलिस तलाश भी बिभव कुमार को ही कर रही है, मगर जांच की नजरे केजरीवाल पर ही लगी हुई हैं। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी अपनी लिखित शिकायत में दावा किया है कि बिभव कुमार ने थप्पड़ मारा और लात भी मारी...साथ ही साथ उनकी बॉडी पर हमला किया साथ ही साथ हिन्दी में गाली भी दी। दिल्‍ली पुलिस गुरुवार की रात 11 बजे स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स ट्रॉमा सेंटर मेडिकल करवाने पहुँची थी जहां करीब तीन घंटे तक स्वाति का मेडिकल करवाया गया। 

तीन घंटे चला मेडिकल

स्वाति का मेडिकल टेस्‍ट तकरीबन 3 घंटे तक चला। स्‍वाति मालीवाल का X-Ray कराने के साथ ही सिटी स्‍कैन भी कराया गया है। जांच में ही उनके चेहरे पर चोट की बात सामने आई है। इससे ये अंदाजा हो जाता है कि स्वाति के साथ किस तरह बेरहमी की गई। लेकिन एक सवाल यही है कि आखिर स्वाति को क्यों इस कदर बेरहमी से मारा गया। 
एक सवाल ये भी है कि क्या बिभव कुमार की स्वाति मालिवाल के साथ कोई पुरानी अदावत थी...
एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिभव कुमार ने किसी के इशारे पर स्वाति के साथ ऐसा बर्ताव किया?
अंदरखाने ये बात भी गूंज रही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर की किसी पुरानी कलह की वजह से स्वाति के साथ बिभव कुमार ने ऐसा किया हो सकता है? इसके अलावा भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 

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सवाल ही सवाल 

13 मई को दिल्‍ली महिला आयोग की पूर्व अध्‍यक्ष स्‍वाति मालीवाल सिविल लाइंस में मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर मिलने पहुंची थी। वो मुख्यमंत्री आवास की लॉबी में इंतजार कर रही थी। उसी समय सीएम के पीएस बिभव कुमार वहां पहुंच गए। पहले तो दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर बिभव कुमार जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई उसके बाद बिभव कुमार ने स्‍वाति पर लात, घूसों से हमला कर दिया। इस दौरान बिभव ने राज्‍यसभा सांसद के पेट में भी मारा। 
इस मामले में स्‍वाति मालीवाल की तरफ से तुरंत सूचना दिल्‍ली पुलिस को दी गई थी और बाद में वो खुद भी सिविल लाइंस थाने पहुंची थी। उन्‍होंने पुलिस को बाद में लिखित शिकायत देने की बात कही थी। उसके बाद दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल के अधिकारी स्‍वाति मालीवाल के घर पहुंचे। करीब पांच घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने उनका लिखित बयान लिया और फिर उसी बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

चार धाराओं में दर्ज हुआ केस

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। उनके खिलाफ IPC की धारा 354, 509, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 
IPC-354: कानून की इस धारा के तहत कोई भी पुरुष किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से ऐसे कृत्य के लिए उकसाता है तब इस धारा का प्रयोग किया जाता है. इसके तहत तीन से सात साल की जेल का प्रावधान है।
IPC 509: कानून की इस धारा के तहत अपमान करने के इरादे से गलत शब्द का प्रयोग करना या गलत इशारा करने के लिए कार्रवाई की जाती है. इसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
IPC 506: कानून की इस धारा के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए कार्रवाई होती है, जिसके तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
IPC 323: कानून की इस धारा के तहत मारपीट करने के लिए कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

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