Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के MLA बेटे की कोर्ट में वीसी से हुई पेशी, जानेंं क्या था मामला

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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के MLA बेटे की कोर्ट में वीसी से हुई पेशी, जानेंं क्या था मामला
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Abbas Ansari News: हाल ही में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान आरोपी विधायक अब्बास अंसारी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था. सोमवार को वह इन आरोपों का जवाब देने के लिए कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) श्वेता चौधरी ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर को तय की है. इसी मामले में अदालत ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया क्योंकि वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे. साथ ही, अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की.

यह मामला दक्षिण टोला थाने के क्षेत्र में आता है. शिकायत के अनुसार, 12 फरवरी, 2022 को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 27/22, धारा 188, धारा 171H और सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133. पुलिस ने जांच की और अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इसराइल अंसारी और रमेश राम के खिलाफ आरोप दर्ज किया। उमर अंसारी के कोर्ट से अनुपस्थित रहने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी.

सोमवार को एसीएमएम ने गैर-जमानती वारंट जारी किया और अदालत में पेश नहीं होने पर उमर अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इसी मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने अब्बास अंसारी को तलब किया था. अन्य आरोपियों शाहिद लारी, साकिब लारी, इजराइल और रमेश राम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. सोमवार को रमेश राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. एसीएमएम श्वेता चौधरी ने आरोपी पक्षों की उपस्थिति के लिए छह नवंबर की सुनवाई की तारीख तय की है.

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