Ahmedabad Blast Case : 2008 के सीरियल ब्लास्ट में 77 में 49 दोषी करार, सजा का ऐलान कल
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 77 में से 49 दोषी करार, कल सजा का ऐलान Gujrat Ahmedabad Serial Blast Case
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गुजरात से गोपी घाघर की रिपोर्ट
Ahmedabad 2008 Blast Case : गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 49 को दोषी माना है. अहमदाबाद की सिटी सिविल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को आईपीसी की धारा-302 यानी हत्या, 120बी यानी साजिश और UAPA के केस में दोषी करार दिया है. वहीं, 28 आरोपियों को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया. अब कोर्ट इस मामले में कल सजा पर फैसला सुनाएगा.
कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर पेश होने वाले सुधीर ब्रह्मभट्ट ने बताया कि आईपीसी की धारा-302 और UAPA के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इसमें फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने इन्हें टेररिस्ट एक्ट में दोषी माना है.
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इस मामले में जांच करने वाले अधिकारी वाधेला ने कहा कि आतंकी साजिश इसलिए माना गया कि जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने आतंकी ट्रेनिंग लेने के सबूत हमारी टीम ने बरामद किए थे. जिसमें एक आंतकी ट्रेनिंग कैंप पावगढ़ के जंगल में हुआ था. जबकि दूसरा तामिलनाडु में थे. साथ ही इस पूरे मामले में हमने कई ऐसे सूबुत दिए थे जिसमें खुद आरोपी के सामने टेक्निकल साक्ष्य के तौर पर थे.
इस मामले में सरकारी वकील का कहना है कि जिन 28 लोगों को कोर्ट से जरिए निर्दोष छोड़ा गया उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जाएगी. गौरतलब है कि अब इस मामले में कोर्ट में सजा के एलान के लिए कल का दिन रखा है. जिसमें पहले तो कोर्ट सभी दोषी के वकील के जरिए दलील को सुनेगी जिसके बाद इस मामले में सजा का एलान होगा.
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