रामपुर के 'नवाब' को अदालत का झटका! चुनाव में नहीं दिखा पाएंगे दम
रामपुर के 'नवाब' को अदालत का झटका! चुनाव में नहीं दिखा पाएंगे दम azam khan bail application rejected
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यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का बिगुल बज चुका है, हर पार्टी और उस पार्टी के बड़े नेता चुनावों में अपनी ताल ठोक रहे हैं लेकिन रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तीन साल पुराने एक आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान ने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ज़मानत की अर्ज़ी लगाई थी जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।
अदालत के इस फैसले से रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के साथ साथ पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों को पेश किया है जिसे आधार बनाकर ज़मानत नहीं दी जा सकती है। जमानत याचिका में आजम खान ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं और वो दो साल से जेल में बंद हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। आजम खान भूमि कब्जा करने सहित कई मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
आजम खान ने मंत्री रहते हुए अपने लेटर हेड और सरकारी मोहर का दुरुपयोग कर भाजपा, आरएसएस और मौलाना सैय्यद कल्बे जव्वाद नकवी को मीडिया में बदनाम किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल कर इनकी मान-प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। अपने मनगढंत बयानों से विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने की कोशिश की। 5 जनवरी को इस मामले में अभियुक्त आजम खान को सीतापुर जेल से जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इससे पहले सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद और सपा नेता आजम खान ने अपना नामाकंन रामपुर में दाखिल कर दिया, कोर्ट ने उन्हें जेल से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है।
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