Sidhu moosewala : सिद्धू मूसेवाला मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट ने 27 जून तक पुलिस रिमांड में दिया
Sidhu Musawala Murder Case में अब तिहाड़ (Tihar) जेल वापस आएगा लारेंस (Lawrence) बिश्नोई? दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) पुलिस को मकोका में क्यों मिल सकती है 30 दिन तक की पुलिस रिमांड?
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Sidhu moosewala murder case : पंजाब पुलिस ने मोहाली के खरड़ से मानसा पहुंच कर पहले लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) का मानसा के सिविल अस्पताल मे करवाया मेडिकल जिसके बाद लारेंस को अदालत में पेश किया गया।
7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा जिला अदालत में मंगलवार देर रात करीब 10 बजे किया पेश। पुलिस रिमांड के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली के सीआईए स्टाफ के दफ्तर में रखा गया था और यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा ले जाया गया।
सुरक्षा कारणों के चलते लॉरेंस बिश्नोई की पेशी रात में ही मानसा कोर्ट के सामने करवाई गई। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का मानसा अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन मानसा कोर्ट ने 27 जून तक रिमांड ही दिया गया है। अब 27 जून को लॉरेंस बिश्नोई को मानसा जिला अदालत में एक बार फिर से पेश किया जाएगा।
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गौरतलब है कि लारेंस पर दिल्ली पुलिस ने मकोका तामील कर रखी है यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मकोका क़ानून क्या है? ये किन अपराधीयों पर लगाया जाता है? दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था। इसका मकसद संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराध को खत्म करना था। फ़िलहाल महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है। इसके तहत अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली सहित गैरकानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं जैसे मामले शामिल है। मकोका लगने से जमानत नहीं मिलती है।
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