
Mumbai News : भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ मुंबई में भी एक एफआईआर हुई है। इसमें पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला है। जिसे लेकर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) जल्द ही उनका बयान दर्ज कराने के लिए तलब करेगी। शहर के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुंबई पुलिस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा, “पायधुनी पुलिस थाने में नूपुर शर्मा के खिलाफ पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हम उन्हें कानून के अनुसार उनका बयान दर्ज कराने के लिए बुलाएंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।”
मुंबई पुलिस ने 28 मई को तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक मुस्लिम संगठन रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक टेलीविजन न्यूज चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया था।
BJP Nupur Mishra FIR : पुलिस के मुताबिक, शर्मा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) के तहत आरोप लगाया गया था।
कथित टिप्पणी को लेकर कई इस्लामी राष्ट्रों द्वारा निंदा किए जाने के बाद भाजपा ने शर्मा को पांच जून को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस बीच, पांडे ने कहा कि मुंबई में अवैध डांस बार को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, “हम शहर में अवैध डांस बार नहीं चलने देंगे। हम पहले भी ऐसे बार के संचालकों पर ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुके हैं।”