
Rajasthan Kota Rape News : उसकी उम्र महज 6 साल थी. जिसके पास वो तालीम लेने जाती थी. उसी ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला. उस बच्ची ने जब आंखों में दर्द लिए आपबीती बयां की तब मामला कोर्ट पहुंचा. अब पूरी आपबीती, गवाह और सबूतों को देखने के बाद आखिरकार फैसला सुनाने वाले जज की आंखें भी भर आईं.
फैसला सुनाते हुए उनके जज्बात भी पन्नों की स्याही में उभरकर सामने आ गए. उस जज ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए फैसले में लिखा कि...
'ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ
तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है
अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो
तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा'
Rape News : इस फैसले के साथ ये इमोशनल लाइनें लिखने वाले जज दीपक दुबे हैं. ये पूरा मामला राजस्थान के कोटा का है. 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी 43 साल का मौलवी अब्दुल रहीम है. वो एक मदरसे में उर्दू सिखाता था. करीब 7 महीने पहले हुई रेप की घटना में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज दीपक दुबे ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
पुलिस के अनुसार, अब्दुल पेशे से उर्दू टीचर था. आरोपी खुद 4 बच्चों का पति है. उसकी एक बेटी और 3 बेटे हैं. 4 महीने पहले ही वह बच्ची के गांव में उर्दू पढ़ाने के लिए आया था. जिस मदरसे में वो रहता था वहीं कई बच्चे उर्दू की तालीम लेने आते थे. 7 महीने पहले हुई इस घटना को लेकर 14 नवंबर 2021 को आरोपी अब्दुल को अरेस्ट किया गया था.
ये घटना 13 नवंबर 2021 की है. उस दिन बच्ची मदरसे में उर्दू पढ़ने गई थी. शाम करीब 4 बजे बच्ची रोते हुए घर लौटी थी. परिवार के पूछने पर बताया था कि किस तरह मौलवी ने उसके साथ गंदी हरकत की. इस हरकत से वो इतना डर गई थी कि घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था.
किसी बाहरी से तो दूर घर पर भी किसी से बात नहीं कर रही थी. इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2021 को आरोपी मौलवी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया था.