यूपी और उत्तराखंड के बीच सीमा विवाद होगा हल, दोनों राज्य करेंगे हदबंदी, पिलर से होगी निशानदेही

ADVERTISEMENT

यूपी और उत्तराखंड के बीच सीमा विवाद होगा हल, दोनों राज्य करेंगे हदबंदी, पिलर से होगी निशानदेही
Photo
social share
google news

UP Court News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हदबंदी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उत्तराखंड के हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे उचित उप जिलाधिकारी नामित कर उन्हें बिजनौर जिले के हिम्मतपुर बेला गांव का दौरा करने और उन बिंदुओं की हदबंदी करने को कहें, जहां दोनों राज्यों की निर्विवाद सीमा मौजूद है।

बिजनौर जिले के गुरप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह कवायद याचिकाकर्ता की मौजूदगी में 23 जनवरी, 2024 को की जा सकती है। अदालत ने 10 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में यह भी कहा कि हदबंदी पूरा होने के बाद सीमा बिंदु पर स्तंभ लगाए जाने चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को हदबंदी की तिथि पर मौजूद रहने का भी निर्देश दिया।

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उत्तराखंड में उसकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों की सीमाओं को लेकर कुछ संदेह और मतभेदों के चलते उत्तराखंड के अधिकारी बिजनौर के हिम्मतपुर बेला गांव में उसकी जमीन और खेती में अनावश्यक दखल देते हैं। सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से सरकारी वकील एस.सी. उपाध्याय और उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता कृष्ण सिंह इस बात से सहमत हुए कि यह मुद्दा दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों द्वारा हल किया जा सकता है।

ADVERTISEMENT

(PTI)

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜