UP News : महराजगंज में हत्या के 12 साल पुराने मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास

ADVERTISEMENT

UP News : महराजगंज में हत्या के 12 साल पुराने मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास
Court News
social share
google news

UP Maharajganj (PTI News) : महराजगंज जिले की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले हुई हत्या के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी बृजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने नौ आरोपियों - धीरेंद्र चंद सरकार (58), विपुल सिंह (36), सुपक सरकार (58), वासुदेव सरकार (34), ईश्वर मौर्य (55), राजू मौर्य (44), अनिल गुप्ता (44), अभिनंदन तिवारी (42) और पिंटू पटेल (32) को सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

त्रिपाठी ने बताया कि 22 मई 2012 को डंडे से पीटकर और चाकू से गला काटकर राजमणि की हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गयी। कोठीभार थाना में राजमणि की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसकी जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू किया गया. जिसके बाद अब अदालत का ये फैसला आया है. 

 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜