UP News : प्रतापगढ़ डबल मर्डर केस में दोषी 3 सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा

ADVERTISEMENT

UP News : प्रतापगढ़ डबल मर्डर केस में दोषी 3 सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा
crime News
social share
google news

Pratapgarh (PTI News) : प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने करीब 19 वर्ष पूर्व दोहरे हत्याकांड के एक मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी और तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) काशीनाथ तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत)-प्रथम सुमित पवार की अदालत ने सोमवार को दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए तीन सगे भाइयों नन्हेलाल, लाल बहादुर व संतोष को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

घटना का ब्‍यौरा देते हुए उन्‍होंने बताया कि जिले के थाना आसपुर देवसरा में मामला दर्ज कराया गया था। राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी नन्हेलाल, लाल बहादुर व संतोष का घर पास-पास स्थित है, लेकिन दोनों घरों के बीच में कुछ जगह छूटी है, जिसमें नन्हेलाल आदि ने छप्पर रख लिया था। वर्मा ने कहा कि उसके पिता मोतीलाल वर्मा व चाचा देवनरायण वर्मा ने 11, मई 2004 को छप्पर हटवा दिया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर कहासुनी पर उसी रात दस बजे नन्हेलाल और उसके भाईयों ने उनके पिता व चाचा को लाठी-डंडे से पीटकर गंभीर रूप घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए पट्टी चिकित्सालय ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों की स्थित गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी नन्हेलाल, लाल बहादुर व संतोष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज करके जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    यह भी पढ़ें...

    ऐप खोलें ➜