धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 14 महीने की सजा

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धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 14 महीने की सजा
अदालत का फैसला
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UP News: बुलंदशहर की एमपी एमएलए अदालत ने जिले की डिबाई सीट से दो बार के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को धमकी देने के एक दशक से अधिक पुराने मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 14 महीने की कैद की सजा सुनाई। विशेष शासकीय अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया, ‘‘एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा को वर्ष 2011 में अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति को धमकी देने के मामले में दोषी ठहराते हुए 14 महीने की जेल की सजा सुनाई है।’’

भगवान शर्मा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर डिबाई सीट से वर्ष 2007 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। वर्मा ने कहा कि अदालत के फैसले के तुरंत बाद उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, डिबाई निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक राकेश शर्मा ने वर्ष 2011 में पुलिस से की गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि भगवान शर्मा ने उसे फोन पर धमकी दी थी। 

शर्मा ने उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकारपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में भगवान शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शर्मा ने जमानत मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ धमकी देने का मामला झूठा है और उन्हें विश्वास है कि इस मामले में उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा।

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(PTI)

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