मुख्तार अंसारी पर 14 साल बाद आएगा फैसला, हत्या व हत्या के प्रयास के दो मामलों में बना गैंगचार्ट, 26 अक्टूबर को सजा का ऐलान

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अदालत का फैसला
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UP NEWS GANGSTER MUKHTAR: कोर्ट में एडीजीसी क्रिमिनल ने कहा दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। मुख्तार भी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ था। अब 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। माफिया डॉन और जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में आज एमपी एमएलए कोर्ट में लंबी बहस के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख रिजर्व कर दिया है, अब कोर्ट आगामी 26 अक्टूबर को अंसारी पर फैसला सुनाएगी। 

14 साल बाद मुख्तार पर फैसला

ये बात एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के वकील ने बताई है। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि आज कोर्ट में गैंगेस्टर मामले में बहस हुई है, जिसमें मुख्तार अंसारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी जज से अपने बेगुनाह होने की दलील दी और गवाहों को धमकाने के आरोप को नकार दिया। मुख़्तार के वकील ने बताया कि मुख्तार अंसारी इन दोनों मुकदमों के मूल केस में बरी हो चुके हैं और उनका इस मुकदमे से कोई वास्ता नहीं है क्योंकि मुख्तार अंसारी 2005 से अब तक जेल में बंद है।

जज साहब के सामने गिड़गिड़ाया मुख्तार

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी ने जज साहब से गुहार लगाई है कि गवाहों को धमकाने का आरोप गलत है कभी भी किसी गवाह ने उनके खिलाफ किसी भी थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई है, जबकि एडीजिसी नीरज श्रीवास्तव ने कोर्ट में दलील दी थी कि मुख्तार के डर से गवाह टूट जाते हैं, नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि बीते साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्दाबाद थाने में मीर हसन की हत्या के प्रयास के मुकदमें के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंग चार्ट बनाकर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था, 14 साल पुराने इस केस में आज बहस हुई, और जज साहब ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर फैसले की तिथि 26 अक्टूबर अंकित कर दिया है। 
 

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