UP News: नाबालिग का रेप करने वाले को 20 साल की सज़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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UP News: नाबालिग का रेप करने वाले को 20 साल की सज़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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Ghaziabad Court News: गाजियाबाद में 13 साल की नाबालिग (Minor) लड़की (Girl) को अगवा (Kidnap) कर उसके साथ रेप (Rape) करने के मामले में अदालत (Court) ने आरोपी को 20 साल (20 Years) की क़ैद (Imprisonment) की सजा सुनाई है। यह सजा कठोर कारावास के तहत पूरी करनी होगी।

अदालत में पॉक्सो के तहत अपराध साबित होने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया था जिस पर बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल 13 साल की नाबालिग पीड़िता को अगवा कर लिया गया था। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।  

आरोपी का नाम सोहेल है जो ग़ाज़ियाबाद का रहने वाला है। सोहेल को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है इसके अलावा आरोपी को 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह अर्थदंड की राशि अदालत में जमा करनी होगी। जुर्माना की राशि जमा न करने पर आरोपी को अलग से सजा काटनी होगी।

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दरअसल सोहेल नाम के आरोपी ने 4 फरवरी 2020 को लोनी से लड़की को किडनैप कर लिया था और उसके बाद नाबालिग को अपने साथ बहला फुसला कर मुंबई ले गया था। जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। साल 2020 से यह मामला लोनी इलाके में चल रहा था जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। ये केस रेप और पोक्सो के तहत दर्ज किया गया था।

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