मैनपुरी में पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा, 8 साल बाद आया फैसला

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मैनपुरी में पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा, 8 साल बाद आया फैसला
अदालत का फैसला
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UP Crime Court News: मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को शनिवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्‍ता मुकुल रायजादा ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि अपर जिला न्‍यायाधीश (त्वरित अदालत) चेतना चौहान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रेमलता उर्फ पिंकी और उसके प्रेमी बब्लू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि अदालत ने एक अन्य आरोपी सर्वेद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

पत्नी व प्रेमी को कठोर आजीवन कारावास की सजा

रायजादा ने घटना के संदर्भ में बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला कीरत मोहल्ले में रहने वाले गवेंद्र उर्फ नीलू (30) की पांच दिसंबर 2015 की रात में उसकी पत्नी प्रेमलता उर्फ पिंकी (26) ने अपने प्रेमी बब्लू (28) की मदद से हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना को उनके पांच वर्षीय बेटे और तीन वर्षीय बेटी ने ने देखा था। इसके बाद मृतक के पिता राम सेवक ने प्रेमलता, उसके प्रेमी बब्लू और उसके दोस्त सर्वेंद्र के खिलाफ बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

2015 की रात में की हत्या

विवेचना के बाद पुलिस ने प्रेमलता, बब्लू व सर्वेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने और बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष को विस्तार से सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित अदालत ) चेतना चौहान ने प्रेमलता और बबलू को नीलू की हत्या का दोषी ठहराया, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सर्वेंद्र को बरी कर दिया।

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(PTI)

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