कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को सज़ा, डॉन बोला- हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं तो 2005 से जेल में हूं!

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कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को सज़ा, डॉन बोला- हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं तो 200...
अदालत का फैसला
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UP Crime Court News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था। आज अदालत में मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। 

वकील लियाकत ने कहा केस मेंटेनेबल नहीं

मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा होने के बाद कपिलदेव सिंह के परिवार में खुशी की लहर है। कपिल देव सिंह की विधवा पत्नी सुमित्रा देवी नम आंखों के साथ मीडिया के सामने आई। कपिलदेव सिंह के पोते शिवम सिंह ने न्यायालय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया । साल 2009 में करण्डा थाना इलाके में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। मामले में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी थे, और मूल केस में बरी हो चुका था। 

कपिल देव सिंह की हत्या केस

शिवम सिंह ने बताया कि कपिलदेव सिंह मेरे दादा थे और जब घटना हुई थी तब मैं 3 या 4 साल का था। जब बड़े हुए तब आसपास गांव में जाते थे और दादा जी का नाम बताते थे तो लोग कहते थे कि आपके दादा कपिलदेव सिंह बहुत अच्छे और सामाजिक व्यक्ति थे। हालांकि घटना के बाबत बहुत कुछ जानकारी नहीं है। कपिलदेव सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी इस मामले में कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। 

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मुख्तार को सजा पीड़ितों को सुकून

जैसे से उनके पति की हत्या में शामिल आरोपी मुख्तार अंसारी को न्यायाल द्वारा दोषी करार देने की सूचना मिली तो आँखे नम हो गई और केवल हाथ जोड़ रही थी। बता दें कि करण्डा थाना के सुआपुर के रहने वाले कपिलदेव सिंह 2009 में हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी थे। मुख्तार अंसारी कपिलदेव हत्याकांड के मूल केस में बरी हो चुका था। जिला प्रशासन द्वारा कपिलदेव हत्याकांड और एक हत्या के प्रयास के मामले को मिलाकर करण्डा थाना में गैंगेस्टर का मामला दर्ज कराया गया था। जिसमे मुख्तार अंसारी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।

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