आज़म ख़ान पर टूटा एक और मुश्किलों का पहाड़, डूंगरपुर केस में आज़म दोषी क़रार, 18 मार्च को सुनाई जाएगी सज़ा

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आज़म ख़ान पर टूटा एक और मुश्किलों का पहाड़, डूंगरपुर केस में आज़म दोषी क़रार, 18 मार्च को सुनाई जाए...
अदालत का फैसला
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Azam Khan Case: रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत सोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया।

आजम खान समेत चार आरोपी दोषी करार

कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है। उन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था।

सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका

इस मामले में अदालत ने आज पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया। साथ ही अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में अभी सजा की घोषणा नहीं की गई है। आरोपियों-- जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ। आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं। शनिवार को आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच वह अदालत में हाजिर रहे।

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(PTI)

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