बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होते ही इस केस में भगोड़ा घोषित, कुर्की नोटिस और कोर्ट ने लगाई लताड़
Up basti news Bahubali Amarmani Tripathi : अमरमणि त्रिपाठी पर 22 साल पुराने किडनैपिंग केस में कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा. मधुमति शुक्ला हत्याकांड में हाल में छूटा था अमरमणि त्रिपाठी.
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संतोष कुमार की रिपोर्ट
Amarmani Tripathi : मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल से रिहाई पाने वाले मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकतीं हैं. असल में बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में अमरमणि त्रिपाठी को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है. इसके साथ ही बस्ती पुलिस को आदेश दिया है कि वो अमरमणि त्रिपाठी के घर की कुर्की की तैयारी करे. आखिर क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं.
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बस्ती पुलिस की 3 टीमें एक्शन में जुटीं
Amarmani Tripathi : आजतक संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, फरार अमरमणि त्रिपाठी को पकड़ने के लिए बस्ती पुलिस की 3 टीम कर रही हैं काम. भगौड़े अमरमणि त्रिपाठी के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा भी किया जा रहा है। ये मामला 22 साल पहले बस्ती के व्यवसायी के बेटे के अपहरणकाण्ड को लेकर है. इसमें मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी है. जिसे 1 नवम्बर को बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया था। साथ ही बस्ती पुलिस को कुर्की के भी आदेश दिए थे। कोर्ट की फटकार के बाद बस्ती की कोतवाली पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के मकान पर की कुर्की की नोटिस चस्पा किया है। अब 16 नवंबर को अमरमणि त्रिपाठी को बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है।
कोर्ट की फटकार के बाद बस्ती पुलिस ने की अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ लिया ये एक्शन
Basti Amarmani Tripathi : अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट के आदेश पर बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम गठित करने के साथ साथ एसओजी औऱ सर्विलांस सहित 3 टीम को उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया है। इतना ही नहीं, अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मुहल्ले में स्थित मकान पर कोर्ट की कुर्की की नोटिस भी चस्पा कर दी है। 1 नवम्बर को बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने बस्ती पुलिस को फटकार लगाई थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कुछ सप्ताह पहले रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवम्बर को बस्ती जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अमरमणि के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करते हुए उन्हें भगौड़ा तक घोषित कर दिया था। साथ ही बस्ती पुलिस को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया था कि इनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पेपर में इश्तिहार निकला जाए और अगली तारीख यानी 16 नवंबर को इस पूरी कार्रवाई की पत्रावली कोर्ट में पेश करें।
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प्रभावशाली अपराधी को पकड़ने में पुलिस डगमगा जाती है : कोर्ट
Basti Amarmani Tripathi : जानकारी मिली है कि 16 अक्टूबर को भी अमरमणि त्रिपाठी के बस्ती की कोर्ट में पेश होना था। लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। जिसपर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने की थी बस्ती पुलिस पर टिप्पणी. गौरतलब है कि अमरमणि त्रिपाठी पर बस्ती कोतवाली में 22 साल पहले बस्ती के एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी करवाई बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट लगातार चल रही थी। लेकिन आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के लगातार कोर्ट में पेश न होने के चलते इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।जिस पर 16 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने कड़ा रूख अपनाते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि वह हर हाल में अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करे।
लेकिन बस्ती पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने में असफल साबित हुई। जिस पर कोर्ट के जज ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए यह कहा कि पुलिस गरीब अपराधियों को पकड़ने में स्थानीय पुलिस पूरी तत्परता से लग जाता है,उनके खिलाफ पैरवी भी बड़ी ही तत्परता पूर्वक करता है। लेकिन जैसे ही किसी प्रभावशाली दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने की बात आती है तो पुलिस के कदम डगमगा जाते हैं। बस्ती पुलिस की इस पूरी कर प्रणाली पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बस्ती पुलिस के इस ढुलमुल रवैए से फरार अभियुक्त की पेशी ना होने के चलते इस मामले में करवाई लगातार लंबित होती चली जा रही है।
16 अक्टूबर को ही कोर्ट ने बस्ती पुलिस को दिया था ये आदेश
Basti Amarmani Tripathi : लगातार तारीखों में गैरहाजिर चल रहे अमरमणि त्रिपाठी को 16 अक्टूबर को बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को यह आदेश दिया था कि एक विशेष टीम गठित कर आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करें। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बस्ती पुलिस अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करने में असफल रही। 16 अक्टूबर को कोर्ट में दाखिल आख्या में बस्ती पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार बताया था। अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश न कर पाने की स्थिति बस्ती पुलिस ने कोर्ट में आख्या देते हुए कहा कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मुहल्ले में स्थित मकान पर दबिश दी गयी जहां पर वो नहीं मिले। जिसके बाद पुलिस टीम ने अमरमणि के मिलने वाले संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी लेकिन वो नहीं मिले। इतना ही नहीं, बस्ती पुलिस ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त फरार चल रहा है।
1 नवंबर को अमरमणि त्रिपाठी के खराब स्वास्थ्य को कोर्ट ने किया था रिजेक्ट
Basti Amarmani Tripathi : अमरमणि त्रिपाठी के वकील ने खराब तबियत का हवाला देते मेडिकल कोर्ट में प्रेषित किया और साथ ही अदालत से यह मांग की कोर्ट पूरे केस को फिर से रिकाल करें। जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि डिप्रेशन के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। उन्हें हर हाल में कोर्ट में हाजिर ही होना पड़ेगा।
2001 का है बस्ती अपहरण मामला
Basti Amarmani Tripathi : आपको बता दें कि जिस केस में अमरमणि को वारंट जारी हुआ है वो केस 2001 का है. उस वक्त बस्ती कोतवाली क्षेत्र में बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था. बाद में व्यापारी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया था. इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे. इसके बाद लगातार बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट मैं इस मामले का ट्रायल चल रहा था, जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी न्यायालय में गैरहाजिर चल रहे थे। जिस पर कोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया था कि वह अमरमणि को गिरफ्तार कर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करें,लेकिन खराब तबीयत की वजह से और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के वजह से अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर बस्ती के न्यायालय में पेश नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए बस्ती पुलिस को धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की के आदेश जारी किया और बस्ती पुलिस को यह भी कहा कि अमरमणि की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पेपर में इश्तहार निकालकर उसकी पत्रावली 16 नवंबर को कोर्ट में पेश करें।
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