Umar Khalid : उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी

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Umar Khalid : उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी
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Umar Khalid News : JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है. ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दायर की गई थी. उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से भी जुड़ा है. इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला 9 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. अब उस पर 18 अक्टूबर को फैसला आया है. जिससे उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या लिखा है?

 Umar Khalid Court News : कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अमरावती के भाषण में उसने अमरीका के राष्ट्रपति के भारत आने का हवाला दिया है. सीडीआर बताता है कि दंगों के बाद उसके और दूसरे आरोपियों के बीच कई बार बातचीत हुई है. गवाहों ने भी कहा है कि CAA और NRC के विरोध को करने में खालिद की भूमिका अहम रही है. हम इस बात को भी मानते हैं कि फरवरी 2020 में विरोध प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में बदल गया. जिसकी शुरुआत रास्ता जाम और पुलिस और जनता पर हमला करके हुई. इसमें हथियार, एसिड बोतल का इस्तेमाल हुआ.

इस दंगे में 53 लोगों की जान गई. करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ. पहली नजर में ये विरोध और दंगे 2019 से फरवरी 2020 के बीच साजिशन मीटिंग का परिणाम था. जिस तरह से हमले और मौतों के लिए हथियार इस्तेमाल किए गए इससे पता चलता है दंगा सुनियोजित था. वो कार्य जो भारत की एकता और अखंडता कर लिए खतरा हो और सामुदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हों और सामाजिक ताने-बाने को डिस्टर्ब करके वो भी आतंकी गतिविधि का हिस्सा है.

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हाईकोर्ट ने लिखा है कि इन सुनियोजित योजना के पीछे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले समुदाय ने रोड ब्लॉक करके अनिवार्य सेवाओं में परेशानी पैदा करने की थी ताकि पैनिक फैले और लोगों में असुरक्षा की भावना हो. महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हमला और पूरे क्षेत्र को दंगा क्षेत्र बना देने की योजना भी पहली नजर मे आतंकवादी गतिविधियों के समान है. ये राय बनाना बहुत मुश्किल है कि खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं हुए.  

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