TV एक्ट्रेस ने फेमस एक्टर पर लगाया आरोप शादी का झांसा देकर किया कई बार रेप
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शान मिश्रा उर्फ शशांक मिश्रा को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर एक को-एक्टर और साथी एक्ट्रेस ने बलात्कार का आरोप लगाया है.
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Rape Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शान मिश्रा उर्फ शशांक मिश्रा को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर एक को-एक्टर और साथी एक्ट्रेस ने बलात्कार का आरोप लगाया है. मिश्रा ने बुलेट राजा, दम लगा कर हईशा जैसी फिल्मों में काम किया है और फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक छोटी सी भूमिका की थी और यह एक वेब सीरीज के उनके को-एक्टर हैं जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाया है.
शान की ओर से पेश एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा ने कहा था कि पीड़िता ने इस साल मार्च में बांगुर नगर थाने में पैसे के लेन-देन को लेकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मारपीट/दुर्व्यवहार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिनों के बाद पीड़िता ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज कराई लेकिन इस बार फिर से यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया. कुछ दिन बाद ही अप्रैल में पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई जबकि यौन उत्पीड़न का आरोप जनवरी से अगस्त 2022 तक का है. मिश्रा ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी पर झूठे आरोप लगाए थे.
मिश्रा ने अदालत को बताया कि अभिनेता 2021 से पहले से ही एक अन्य महिला के साथ संबंध में था और पीड़िता इसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी और इसके बावजूद उसने कथित तौर पर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की. मूल रूप से देहरादून के रहने वाले आरोपी ने कहा कि उसने पीड़िता का फोन भी ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वह उसे लगातार परेशान कर रही थी और यह उसके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया है.
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दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ पीड़िता की ओर से पेश अधिवक्ता श्रेयांश मिठारे ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पहले से ही एक अन्य महिला के साथ संबंध में था, जबकि उसने पीड़िता के साथ यौन संबंध स्थापित किया था. मिठारे ने आरोपी और पीड़िता के बीच कुछ अंतरंग चैट की ओर इशारा किया, जो उसके अनुसार साबित करता है कि वे दोनों रिश्ते में थे.
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दोनों के बीच संबंध सहमति से प्रतीत होते हैं क्योंकि जनवरी से अगस्त 2022 तक दोनों के बीच यौन संबंध के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण थे. पीठ द्वारा पारित विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया जाएगा. खंडपीठ ने कहा कि अगर शान को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 25,000 रुपये जमा करने पर रिहा कर दिया जाएगा.
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