द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी खारिज, मनी लॉंड्रिंग में हुए थे गिरफ्तार
Tamil Nadu Court News: चेन्नई की सत्र अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है।
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Tamil Nadu Court News: चेन्नई की सत्र अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अल्ली ने बालाजी को राहत देने से इनकार कर दिया।
वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी खारिज
बालाजी को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री रहते कथित तौर पर नौकरी के बदले नकदी लेने से जुड़े धन शोधन के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने जून में गिरफ्तार किया था। मौजूदा समय में वह बिना विभाग के मंत्री हैं। ये बात गौर तलब है कि कुछ अरसा पहले ही सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने भी छापा मारा था।
कैश-फॉर-जॉब घोटाले की ईडी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सेंथिल के खिलाफ कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले की पुलिस और ईडी जांच की अनुमति दी थी. यह मामला 2014 का है, जब सेंथिल अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे. सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की जा रही है।
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