महाठग सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत, वजह ये है
Sukesh Chandrashekhar wife : महाठग सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत.
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Sukesh Chandrasekhar : हाई प्रोफाइल महाठगी के आरोपी सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की वसूली मामले में पॉलोज को जमानत देने से इनकार कर दिया है। लीना मारिया पॉल इस समय न्यायिक हिरासत में है। लीना मारिया पॉल ने जुलाई 2014 में सुकेश चंद्रशेखर से शादी की और 5 सितंबर 2021 से ठगी में सहयोग करने के गंभीर आरोपों पर जेल में है। उसके वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि इस मामले में लगाए गए अधिकांश आरोप जमानती हैं। लीना मारिया पॉल का मुख्य अपराध से कोई सीधा संबंध नहीं है। लीना मारिया पॉल के वकील ने यह भी दलील दी कि चूंकि अब आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में पॉलोज़ को सीआरपीसी की धारा 437 के तहत एक महिला को बेवजह न्यायिक हिरासत में रखना न्याय प्रक्रिया के मुताबिक भी उचित नहीं है।
Delhi Crime News : उनके वकील ने कहा कि एक महिला होने के नाते लीना मारिया पॉल जमानत की हकदार हैं। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने उच्च प्रतिष्ठित लोगों के नाम से जेल से फोन किए। वहीं लीना मारिया पॉल और उसके पति ने स्पष्ट रूप से साजिश रची। सुकेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फर्जी आदमी बनकर ठगी करने के अपराध में प्राथमिकी दर्ज की थी। उसमें ‘रैनबैक्सी' के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा देश भर में उसके खिलाफ कई मामलों में जांच जारी है। पुलिस ने इन मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध से अर्जित धन को हवाला के जरिए और फर्जी कंपनियां बनाकर ठिकाने लगाया।
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