PM की सुरक्षा में हुई चूक राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा दुर्लभ मामला : SC में सॉलिसीटर जनरल
PM की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का दुर्लभ केस बताया, PM security lapse news update latest breach story punjab Read more crime news on crime tak
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Punjab PM Security Lapse News : पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। तभी पता चलेगा कि बुधवार को हुई सुरक्षा में चूक की जांच पर केंद्र और पंजाब साझा जांच समिति या आयोग बनाने पर सहमत हुए या फिर ये काम भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि SPG एक्ट कहता है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष पर भी सवाल हैं।
जांच से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं। बठिंडा के जिला जज या कोई और जज NIA के सहयोग से सारी कवायद को अंजाम दें। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि मैं आभारी हूँ कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा यह दुर्लभ मामला है।
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जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो SPG, DGP को बताती है और मार्ग में सुरक्षा का इंतजाम करने को कहती है। डीजीपी सारा इंतजाम करने के बाद हरी झंडी देते हैं। केंद्र ने सवाल उठाया कि जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई। जबकि राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर 500 मीटर आगे चलता है।
जो पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए। मेहता ने कहा कि वहां धार्मिक जगह से फ़्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी।
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यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांवों में पीएम के रूट पर पहुँचने की अपील वाली भी की और फिर बाद में घटना के वीडियो भी जारी किया। वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता।
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पंजाब के एडवोकेट ने कोर्ट में ये कहा
पंजाब के एडवोकेट जनरल डी एस पटवालिया ने अपनी दलील में ये प्वाइंट उठाए।
हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं
HC के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच हो रही
जांच के लिए उसी दिन कमिटी बनाई गई है
फिरोजपुर में FIR भी दर्ज की गई है
केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है
SC चाहे तो कमेटी बना सकते हैं।
इसमें राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।
वकीलों की दलीलों के बाद कोर्ट ने दिया ये आदेश
CJI ने आदेश जारी करते हुए हमने सभी वकीलों को सुना। मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारा आदेश है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी उनसे सहयोग करें। सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
CJI ने कहा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के पंजाब सरकार के डीजीपी का सहयोग लें। NIA के भी एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हों। फिलहाल राज्य और केंद्र की कमेटी जांच कार्य स्थगित रखें। केंद्र और पंजाब अपनी अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ सोमवार को अगली सुनवाई पूरी होने तक कोई एक्शन ना लें।
हालांकि हम यह बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन दोनों कमिटियों को इस बाबत सूचित कर दिया जाए। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
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