Navjot Singh Sidhu : रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कठोर सजा

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Navjot Singh Sidhu : रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कठोर सजा
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Navjot Singh Sidhu : भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज के मामले में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि यह रोडरेज का मामला साल 1988 में हुआ था.

Navjot Singh Sidhu : इस मामले को लेकर पहले उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के लिए सश्रम सजा सुनाई है. पीड़ित परिवार इससे पहले बार-बार ये कह रहा था कि सिद्धू को ये सजा काफी कम मिली थी. आदेश में ये भी कहा गया है कि सिद्धू को पंजाब पुलिस जल्द हिरासत में लेगी.

Navjot Singh Sidhu News : बता दें कि 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट के पास मार्केट में आए थे तभी कार पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई थी. ये कहासुनी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से हुई थी. और मामला हाथापाई तक पहुंच गया था. सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया था. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी.

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इस केस में क्रिकेटर सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था. साल 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था. साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट का फैसला आया. हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था.

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