Sheena Bora Case : कोर्ट ने मां इंद्राणी के साथ रहने के अनुरोध वाली विधि मुखर्जी की अर्जी खारिज की
Sheena Bora Murder case : अदालत ने विधि मुखर्जी की मां इंद्राणी के साथ रहने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की
ADVERTISEMENT
Mumbai Court News : मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शीना बोरा (Sheena Bora) हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत लौटने पर अपनी मां के साथ मुंबई में रहने की अनुमति मांगी थी।
विधि पिछले कई सालों से लंदन में रह रही है। 30 अगस्त को दायर उसकी अर्जी के मुताबिक वह 10 सितंबर को भारत लौट रही है। शीना बोरा हत्याकांड मामले की सुनवायी करने वाले विशेष न्यायाधीश एस पी नाइक निंबालकर ने विधि मुखर्जी की याचिका खारिज कर दी। मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर बाहर है।
अधिवक्ता रंजीत सांगले के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, विधि ने दावा किया कि जब उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में 2015 में गिरफ्तार किया गया था, तब वह एक नाबालिग के रूप में अपनी मां के साथ से वंचित हो गई थी और इस अलगाव ने उसके ‘‘भावनात्मक कल्याण’’ को प्रभावित किया।’’
ADVERTISEMENT
याचिका में कहा गया है कि इंद्राणी मुखर्जी ‘सेरेब्रल इस्किमिया’ से पीड़ित है, वह कमजोर है और उसे उचित व्यक्तिगत और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जो विधि अपनी क्षमता और समय के अनुसार प्रदान करना चाहती है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने बुधवार को उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विधि मुखर्जी अभियोजन पक्ष की गवाह है और अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसकी याचिका को स्वीकार करना उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन होगा।
ADVERTISEMENT
शीर्ष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित नहीं करेगी या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी। याचिकाकर्ता (इंद्राणी मुखर्जी) ने कहा कि किसी भी मामले में साक्ष्य दर्ज पूरा होने तक वह गवाहों से नहीं मिलेगी या उनसे संपर्क स्थापित नहीं करेगी।
ADVERTISEMENT
अभियोजन पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने विधि की याचिका खारिज कर दी। बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके तत्कालीन चालक श्यामवर राय और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था।
बोरा इंद्राणी के पिछले रिश्ते से बेटी थी। हत्या 2015 में सामने आई, जब राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद अपराध के बारे में खुलासा किया। पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीटर मुखर्जी को फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
ADVERTISEMENT