INS विक्रांत गबन मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील को मिली कोर्ट से ये राहत

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INS विक्रांत गबन मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील को मिली कोर्ट से ये राहत
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Crime Court News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने INS विक्रांत मामले भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीजेपी नेता के बेटे नील सोमैया की 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

गबन के आरोपों में आए नील की गिरफ्तारी ये बड़ी अंतरिम राहत है. बता दें कि बेड़े से बाहर किए गए विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के मेंटिनेंस को लेकर करोड़ों के गबन का आरोप है. जिसका आरोप भाजपा नेता किरीट सोमैया और इनके बेटे नील सोमैया दोनों पर है. इस केस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है.

न्यायमूर्ति अंजुआ प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में नील सोमैया को 50000 रुपये के निजी बांड पर रिहा कर दिया जाए। एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर यहां ट्रांबे थाने में 6 अप्रैल को भाजपा सांसद किरीट सोमैया एव उनके बेटे नील सोमैया के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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पूर्व सैन्यकर्मी ने दावा किया कि पिता-पुत्र ने इस जंगी जहाज को कबाड़ में तब्दील किये जाने से बचाने के लिए 2013 में लोगों से 57 करोड़ रूपये एकत्र किये थे लेकिन यह रकम राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में कभी जमा नहीं की गयी। किरीट सोमैया ने इन आरोपों का खंडन किया है और 57 करोड़ रूपये के आंकड़े पर भी सवाल उठाया है।

उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते किरीट सोमैया को भी गिरफ्तारी से इसी तरह की राहत दी थी। बुधवार को अदालत ने नील सोमैया को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की और उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को किरीट सोमैया की अर्जी के साथ ही अगली सुनवाई करने का फैसला किया।

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पुलिस की ओर से पेश वकील शिरीष गुप्ते ने उच्च न्यायालय से कहा कि पुलिस ने किरीट सोमैया से पूछताछ की है और वह नील सोमैया से भी पूछताछ करना चाहेगी। न्यायमूर्ति प्रभु देसाई ने नील सोमैया को 25 से 28 अप्रैल तक पूर्वाह्न 11 से अपराह्न बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

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