अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे का सिर काटने वाले आरोपियों को मुंबई कोर्ट का जमानत देने से इनकार, जानिए अदालत ने क्या कहा
Amravati Umesh Kolhe murder : मुंबई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया. अमरावती सिर काटने के मामले में आरोपियों को संरक्षित गवाहों के विस्तृत बयान दिए. जानिए पूरा मामला.
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मुंबई से विद्या की रिपोर्ट
Mumbai News : मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2022 में अमरावती में एक फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे का सिर काटने के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसकी पिछले साल 21 जून को निलंबित भाजपा सदस्य नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी मुशिफिक अहमद के खिलाफ अपराध की कथित साजिश में शामिल होने के संबंध में पर्याप्त सबूत थे। अदालत ने कहा, ''अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है।'' अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा लगाए गए आरोप और उसके द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में किेए दावों से अहमद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है।
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प्राथमिक तौर पर आरोप सही होने के सबूत मिले हैं
Amaravati Crime News : अदालत ने कहा, “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।” सामग्री की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अपराध में अहमद की भूमिका है। यह दिखाने के लिए विशिष्ट आरोप और सामग्री हैं कि आवेदक ने अपराध की साजिश में भाग लिया था और सह-अभियुक्त व्यक्तियों की सहायता की थी। अहमद की ओर से पेश वकील एमए खान ने दावा किया कि उन्होंने कथित अपराध को अंजाम देने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। खान ने कहा कि अहमद एक स्थानीय मस्जिद के इमाम और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इस तरह अमरावती में अपने इलाके में प्रसिद्ध थे। एनआईए की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक जयसिंग देसाई ने याचिका का विरोध किया और दावा किया कि अहमद मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था और उसने मामले में अन्य सह-आरोपियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर बुलाई थी बैठक
Amravati Umesh Kolhe murder : अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अहमद और मामले के एक अन्य आरोपी ने नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर चर्चा करने के लिए 9 जून, 2022 को मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। इस बीच, अदालत ने एक अन्य आरोपी मुदस्सिर अहमद के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें 15 संरक्षित गवाहों के बयानों की प्रतियां मांगी गई थीं। अहमद ने बताया कि बयानों को इस तरह से छोटा कर दिया गया है कि "उनके तर्क का विश्लेषण करना असंभव है।"
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अहमद ने मांग की कि गवाहों की पहचान कम की जा सकती है लेकिन बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर एनआईए ने कहा कि पूर्ण बयान उपलब्ध कराने से गवाहों की सुरक्षा से समझौता हो सकता है और चल रही जांच संभावित रूप से खतरे में पड़ सकती है। न्यायाधीश कटारिया सहमत हुए और अहमद द्वारा किए गए आवेदन में कोई तथ्य नहीं देखा। एनआईए ने मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि तब्लीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने शर्मा के बयान का समर्थन करने के लिए कोल्हे की हत्या कर दी थी। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, हत्या, शत्रुता को बढ़ावा देने और आतंकवादी कृत्य करने और आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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