लातूर में पत्नी को बेटे के सामने जिंदा जलाया, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

ADVERTISEMENT

लातूर में पत्नी को बेटे के सामने जिंदा जलाया, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
अदालत का फैसला
social share
google news

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक अदालत ने रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बेटे के सामने पत्नी के जिंदा जलाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.बी. रोटे ने बृहस्पतिवार को आरोपी गजानन एकनाथ चकरे को सजा सुनाई गई। 

पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद

आरोपी गजानन एकनाथ चकरे पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं (302) और 498 (ए) (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के आरोपों के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी व उसका भाई अक्सर पीड़ित महिला जयाबाई को प्रताड़ित करते थे। 

ADVERTISEMENT

बेटे के सामने पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाया

पत्नी को परिजनों से रुपये मांगने के लिए मजबूर करते थे। आरोपी ने 13 जनवरी 2021 को बेटे के सामने पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। इस घटना में महिला 40 फीसदी झुलस गई थी, जिसकी एक महीने बाद सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों से पूछताछ की गई और दंपती के बेटे ने भी अदालत में गवाही दी।

ADVERTISEMENT

(PTI)

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜