Indore : कोरोना काल में पत्नी की हत्या को आत्महत्या बताकर गुपचुप शव जलाने के दोषी पति को उम्रकैद

ADVERTISEMENT

Indore : कोरोना काल में पत्नी की हत्या को आत्महत्या बताकर गुपचुप शव जलाने के दोषी पति को उम्रकैद
Court News : सांकेतिक फोटो
social share
google news

Indore (PTI News) : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को गुपचुप तरीके से जलाने के दोषी करार दिए गए 52 वर्षीय व्यक्ति को एक अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। देपालपुर के अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश निलेश यादव ने दिलीप उर्फ भारतेन्‍दु सिंह (52) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (वारदात के सबूत मिटाना) के तहत दोषी करार दिया।

 

रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या

दिलीप उर्फ भारतेन्‍दु सिंह पर अपनी पत्नी संजू कुंवर (37) की चार अगस्त 2020 को रस्सी से गला घोंटकर हत्या का जुर्म साबित हुआ। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को महज पांच रिश्तेदारों की मौजूदगी में सुबह छह बजे के आस-पास गांव के श्मशान ले जाकर जला दिया था। अधिकारी के मुताबिक सिंह ने शव जलाने के बाद गांव के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि सिंह और उसकी पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर के चलते दम्पति में अक्सर कलह होती थी और हत्याकांड की शिकार महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। मामले में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने बताया कि सिंह पर उसकी पत्नी की हत्या का जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 20 गवाह पेश किए गए थे।

ADVERTISEMENT

 

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜