झारखंड के माइनिंग माफिया बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, कैसे CM का है ये खास?
mining mafia Bachchu Yadav : झारखंड के माइनिंग माफिया बच्चू यादव को मिली जमानत.
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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट
Bachchu Yadav Bail : माइनिंग माफिया बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में साल भर से भी ज्यादा समय से जेल में कैद बच्चू यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि रिहाई के लिए शर्त ये है कि बच्चू रिहाई के बाद जांच और ट्रायल में सहयोग करेगा। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट में कोई भी शर्त लगा सकती है। बच्चू यादव की जमानत अर्जी के खिलाफ ईडी ने बच्चू पर अपराध के लिए 30 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था लेकिन कोर्ट ने उन दलीलों को दरकिनार कर दिया। इस मामले में ट्रायल चल रहा है और पांच गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
ED की दलीलों के मुताबिक, माइनिंग माफिया सरगना पंकज मिश्रा का हाथ भी बच्चू के सिर पर रहा है। ये भी कहा जाता है कि कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दाहिना हाथ माने जाने वाले पंकज मिश्रा का बच्चू बेहद खासमखास है. यही नहीं, बच्चू एक समय में पंकज मिश्रा का लठैत भी रहा है और राजदार भी। इसके जरिए ही बच्चू यादव ने एक जून से 26 जून 2022 के बीच 1844 ट्रकों से पत्थर की गिट्टी रोड़ी को अंधाधुंध ढुलाई कराई। इस बीच उसके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए भी जमा हुए थे। ईडी की दलील ये भी थी कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद पंकज मिश्र ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका स्वास्थ्य आधार पर दाखिल की।
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