ED समन मामले में झारखंड CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा ये बड़ा झटका

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ED समन मामले में झारखंड CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा ये बड़ा झटका
Jharkhand CM Hemant Soren
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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

CM Hemant Soren : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED समन मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन से कहा कि हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे. जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए. लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. समन में ED ने रांची में धोखाधड़ी करके भूमि की बिक्री से जुड़े धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के संबंध में सोरेन को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है. सोरेन ने अपनी अर्जी में यह आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को कानूनी तौर पर चुनौती दिए जाने के बावजूद समन भेजना जारी रखा है. नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि ईडी उन्हें अपमानित करने और डराने-धमकाने' के लिए 'बार-बार' समन कर रहा है.

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यह सब 'राजनीतिक बदले को भावना से किया जा रहा है. क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया और उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है. सोरेन के अनुसार, ये समन 'अपमानजनक, अनुचित और अवैध' होने के अलावा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पद को कमजोर करने के मकसद से किया जा रहा है. समन की भाषा भी आपत्तिजनक है. क्योंकि, इसमें उनको कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया गया है न कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता में. ये राज्य के शासन प्रमुख के पद का अपमान है.

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