Jaipur : 35 लाख का चेक बाउंस, जुर्माना 55 लाख और 1 साल की साधारण जेल, कांग्रेसी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बुरे फंसे
Congress MLA Ved Prakash Solanki : कोटपूतली-बहरोड़ की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.
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Jaipur News : 35 लाख का चेक बाउंस होने पर जयपुर के एक विधायक को काफी महंगा पड़ गया. एक प्लॉट के सौदे के लिए चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने 35 लाख रुपये का चेक दिया था. ये चेक बाउंस हो गया. फिर मामला कोर्ट में पहुंचा. अब कोर्ट ने आरोपी विधायक पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. आखिर क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं.
आरोपी विधायक इस बार भी पार्टी उम्मीदवार
Jaipur News : PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोटपूतली-बहरोड़ की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। सोलंकी चाकसू से कांग्रेस विधायक हैं और इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी हैं।
अधिवक्ता महेंद्र कुमार प्रजापत ने बुधवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) निखिल सिं ह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने सोलंकी को एक साल के साधारण कारावास की सुज़ा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का जुर्माने लगाया, जिसमें से 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जाएंगे। उन्होंने परिवाद के हवाले से बताया कि 2015 में सोलंकी ने सेवानिवृत्त शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक मोहर सिंह से एक भूखंड के सौदे के लिए 35 लाख रुपये लिए थे और सौदा नहीं हो पाने पर सोलंकी ने उन्हें 35 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। उन्होंने कहा कि यादव ने 2015 में अदालत में परिवाद दायर किया था।
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