Pawan Khera : कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ी, PM पर अभद्र टिप्पणी मामला
awan Khera : पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के चलते FIR झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम ज़मानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक बढ़ा दिया है.
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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट
Pawan Khera : पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के चलते FIR झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम ज़मानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक बढ़ा दिया है. 27 फरवरी को यूपी और असम ने दोनों राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जोड़े जाने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक़्त दिए जाने की मांग की थी. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि इससे पहले कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा को पिछले दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया था. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई और मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.
क्या है मामला
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम में हुई एफआईआर के बाद गुरुवार 23 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था. उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. असल में इनके बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा था. इन्हें उस समय दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे. उसी वक्त उन्हें रायपुर जाने से रोका गया. कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है. कांग्रेस का आरोप है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन को बधित करने का प्रयास है।.कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी भी की थी. बीजेपी ने इस टिप्पणी के बाद शिकायत दर्ज कराई थी.
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