हरियाणा के IAS विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की तलवार लटकी
Haryana IAS Vijay Singh Dahiya : क्या हरियाणा के IAS विजय सिंह दहिया की गिरफ्तारी होगी. असल में कोर्ट ने IAS विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं
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हरियाणा से सत्येंद्र की रिपोर्ट
Haryana News : हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय सिंह दहिया (IAS Vijay Singh Dahiya) की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिश्वत कांड मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. ये याचिका पंचकूला जिला अदालत ने खारिज की है. आपको बता दें कि सोमवार को याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
इससे पहले ही सोमवार को कोर्ट ने निगम आयुक्त को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन आज अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने निगम आयुक्त विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. काबिले जिक्र है कि कुछ दिन पहले हरियाणा की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूनम चोपड़ा नाम की महिला को निगम में बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था. इसी क्रम में IAS विजय सिंह दहिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने इस आईएएस अफसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है उससे साफ है कि अब गिरफ्तारी हो सकती है.
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