Haldwani Demolition: हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, हजारों लोगों को मिली राहत, SC ने लगाई रोक
Haldwani Demolition: हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हल्द्वानी की रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है.
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Haldwani Demolition: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तरीखंड (Uttrakhand) के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को राहत मिली है. कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है. जस्टिस संजय कौल ने सुनवाई के वक्त कहा कि इस मामले में मानवीय नजरिए से देखना चाहिए.
आरोप ये है कि करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने पहले रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के बाद 50 हजार लोगों के घर बुलडोजर चलने वाला था. लेकिन अभी के लिए इस पर रोक लगा दी गई है.
अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी
सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है. कार्यवाही अभी जारी रहेगी. कोर्ट ने नोटिस जारी करके रेलवे के साथ सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
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4,365 अतिक्रमण के घर पर मंडरा रहा था बुलडोजर
इलाके से 4,365 अतिक्रमण हटाने का आदेश था. 2.2 किलोमीटर की लंबी पट्टी पर बने मकानों को हटाने का आदेश था. उस जगह पर करीब 20 मस्जिदें और 9 मंदिर और स्कूल भी हैं.
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