बच्चों से करता था रेप, प्राइवेट पार्ट में करता था KISS, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

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बच्चों से करता था रेप, प्राइवेट पार्ट में करता था KISS, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा
अदालत का फैसला
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Gujarat Crime News: राजकोट में पॉस्को केस में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बेहद डरावना केस राजकोट का है। साल 2020 में राजकोट महानगर पालिका क्वार्टर के पीछे रहने वाली एक महिला ने सितंबर के महीने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके सात साल के बेटे व छह साल की बेटी का शारीरिक शोषण किया जाता है। 

लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करता था

आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला नेपाली युवक सत्येन्द्र धर्मदेवराम लड़का लड़की के प्राइवेट पार्ट छूता है। दोनों के साथ अश्लील हरकतें करता है। लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करता था और दोनों बच्चो के शरीर पर किस किया करता था जब बच्चो को इस कृत्य से दर्द होता और वह चिल्लाते तो उसको वो पीटता था। 

बच्चो के शरीर पर किस किया करता था

जांच हुई तो पता चला कि ये नेपाली युवक करीब में ही रहने वाली एक और सात साल की बच्ची के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और बच्चो का मेडिकल टेस्ट कराया गया। तब बच्चो के प्राइवेट पार्ट पर ज़ख़्म के निशान पाये गये। राजकोट की पॉस्को कोर्ट में यह केस चल रहा था। 

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पीड़ित बच्चों ने आरोपी को पहचाना 

केस के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बच्चो के प्राइवेट पार्ट पर ज़ख़्म पाये गये वह पुराने थे और रूपयों की लालच में यह ग़लत केस दर्ज करवाया गया है। जवाब में सरकारी वकील पी.पी मुकेशभई पीपलिया ने कोर्ट में दलील करते हुए कहा की आरोपी ने ख़ुद ने ऐफ़िडेविट में बयान में कबूल किया है। तीनों बच्चो ने उसके साथ जो कृत्य हुआ ही उसको लेकर आरोपी को पहचाना भी है।  केस के अंत मैं पॉस्को की स्पेशल कोर्ट के जज जे.डी सुथार ने आरोपी सत्येन्द्र धर्मदेवराम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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