Asaram Bapu Rape Case : अभियोजन ने आसाराम बापू को ‘आदतन अपराधी’ बताया

ADVERTISEMENT

Asaram Bapu Rape Case : अभियोजन ने आसाराम बापू को ‘आदतन अपराधी’ बताया
social share
google news

Asaram Bapu Rape Court News : गांधीनगर की एक अदालत में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम बापू ‘‘आदतन अपराधी’’ है और उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का अनुरोध किया।

आसाराम बापू को 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दर्ज कराए दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर सत्र अदालत के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अंतिम आदेश दोपहर साढ़े तीन बजे के लिए सुरक्षित रख लिया।

आसाराम बापू (81) अभी जोधपुर की एक जेल में बंद है जहां वह राजस्थान में 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

ADVERTISEMENT

कोडेकर ने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘अदालत द्वारा आसाराम को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है उसके लिए अधिकतम उम्रकैद या 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमने दलील दी है कि वह जोधपुर में ऐसे ही एक अन्य मामले में दोषी है। अत: वह एक आदतन अपराधी है।’’

उन्होंने अनुरोध किया कि आसाराम को आदतन अपराधी माना जाए तथा सख्त सजा दी जाए। कोडेकर ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि उन्हें आसाराम बापू को 10 साल की जेल की सजा सुनाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜