Shraddha murder case: आफताब पूनावाला के वकील को पुलिस की दलीलों पर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया गया, केस ने पकड़ी रफ्तार

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Shraddha murder case: आफताब पूनावाला के वकील को पुलिस की दलीलों पर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया गया...
जल्द आएगा फैसला
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Shraddha Walker Murder: दिल्ली की एक अदालत ने आफताब अमीन पूनावाला के वकील को उनके मुवक्किल पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस की दलीलों का जवाब देने के लिए शनिवार को अंतिम अवसर प्रदान किया। पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि पूनावाला ने कानूनी सहायता वकील के स्थान पर एक नए निजी अधिवक्ता को नियुक्त किया था और नए अधिवक्ता ने आरोपों पर अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यायाधीश ने कहा, '...वकील... आरोपों से संबंधित दलीलों पर जवाब देने के लिए स्थगन चाहता है। इस आधार पर अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि उन्होंने हाल में पैरवी शुरू की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।'

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया गया है। इस बीच, अदालत ने पीड़िता के पिता और शिकायतकर्ता विकास वालकर के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने का अनुरोध किया था। पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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आरोप पत्र के अनुसार पूनावाला ने कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ वालकर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में अपने घर पर उन्हें लगभग तीन महीने तक फ्रिज में रखा। इसके बाद उसने कथित तौर पर एक एक कर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शव के टुकड़े फेंके , जिनमें से कुछ को बरामद कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 24 जनवरी को 6,629 पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया था।

 

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