Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED कस्टडी में भेजा गया

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Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED कस्टडी में भेजा गया
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Delhi Manish Sisodia Case : दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ईडी के विशेष जज एमके नागपाल ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी में  भेजा है। ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। ईडी ने दलील देकर कस्टडी की मांग की है कि मनी ट्रेल का पता करना है। क्योंकि अन्य आरोपियों और इनके बयान में विरोधाभास है। हमें पूरी साजिश का पता लगाना है। अभी तक इस मामले से जुडे कई लोगों को समन दिया है ताकि इनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना है। 

होलसेलर को फायदा पहुंचाया गया

ED ने कहा होलसेलर को फायदा पहुंचाया गया। अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई। होलसेल का बिजनेस कुछ विशेष लोगों को दिया। 12 फीसदी का प्रॉफिट मार्जिन दिया गया। एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। इस पर वकील ने जवाब दिया कि 6 फीसदी का ही प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को नहीं माना। इस दौरान दक्षिण भारत के ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। ईडी ने कहा कि रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें गड़बड़ी की गई थी। होलसेल को 12 प्रतिशत में प्रॉफिट का मार्जिन रखा गया जो इस पॉलिसी के पूरी तरह खिलाफ था। फिर भी मंत्री समूह (GOM) ने मार्जिन 12 फीसदी कर दिया। हमारे पास सबूत हैं कि ये सब आरोपी सिसोदिया के कहने पर किया गया। शराब की बिक्री के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ। कोर्टेल बनाए गए कुछ लोगों को फायदा देने के लिए। आरोपी से जुड़े CA ने भी पूछताछ में खुलासा किया है। इस दौरान कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नही किया।

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ED ने कहा कि GOM में कुछ बातें जिनपर कभी चर्चा भी नहीं हुई उनको अमल में लाया गया। ED ने कहा कि शराब की बिक्री के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ। ED ने कहा कि मंत्री समूह यानी GOM में कुछ बाते ऐसी भी रहीं जिन पर मीटिंग्स में कभी भी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन उनको अमल में लाया गया। ED ने कहा कि शराब बिक्री के लिए दिल्ली में तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ। ED ने कहा कि पूर्व आबकरी कमिश्नर ने कहा  कि GOM ने कई बार अलग अलग तरह के डेटा की मांग किया लेकिन बैठकों में उनपर चर्चा नहीं कि गई। ED ने कहा कि पूर्व आबकारी कमिश्नर ने कहा होल सेल प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया लेकिन बैठकों के मिनट्स में इनका ज़िक्र नहीं था। ED ने कहा है कि विजय नायर ही था जो सब कुछ मामले को देख रहा था. वही सारी साजिश को कोआर्डिनेट कर रहा था। कोर्ट ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 12 फीसदी की सिफारिश GOM ने की थी।

इस पर ED, एक्साइज कमिश्नर और कुछ लोगों ने बताया  कि सेक्रेटरी के बयान से भी इस बात की पुष्टि हुई है। सेक्रेटरी सी. अरविंद को भी आरोपी ने इसका ड्राफ्ट दिया है। अरविंद ने बताया कि मार्च 2021 में मनीष ने सीएम के घर बुलाया और 30 पन्ने का ड्राफ्ट दिया। 22 मार्च को GOM ने इसे ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। आवेदकों को लॉटरी निकलने की बजाय होलसेल लाइसेंस देने की बात कही गई। इस सुनवाई के बाद अब तय हुआ कि 21 मार्च को होगी आगे जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 

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