यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिनों की अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को फिर सुनवाई

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यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिनों की अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को फिर सुनवाई
Brij Bhushan Sharan Singh Interim bail
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दिल्ली से सृष्टि ओझा और संजय सिंह की रिपोर्ट

Brij Bhushan Case : बृजभूषण शरण सिंह को रेसलर से यौन शोषण के आरोपों के मामले में कोर्ट से अंतरिम जमानत (Interim bail ) मिल गई है. 18 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत में बृजभूषण के पेशी हुई थी. काफी देर तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. बताया जा रहा है कि ये अंतरिम जमानत दो दिनों के लिए मिली है. 20 जुलाई को कोर्ट फिर से इस केस में सुनवाई करेगी. ये भी जानकारी मिली है कि कोर्ट ने बृज भूषण के अलावा विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दी है.  विनोद तोमर पर भी मिलीभगत का आरोप है. बता दें कि इस मामले में हाल में ही दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी. 

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा-354, 354-A और 354D में मामले दर्ज हैं. इसी केस में बृजभूषण सिंह को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था. 

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Brij Bhushan Case Interim Bail news

इस वजह से बृजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?

Brij Bhushan News : बताया जा रहा है कि बृज भूषण और विनोद तोमर इस केस में दो आरोपी हैं. इन दोनों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के मुकदमे चलाने के लिए आरोप तय किए गए हैं. असल में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों के मामलों में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इसलिए ये केस 7 साल तक की सजा से कम वाला है. लिहाजा, बिना गिरफ्तारी के केस की सुनवाई हो रही है.

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