मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल. मनी ट्रेल में भूमिका नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? 12 अक्टूबर को फिर सुनवाई

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मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल. मनी ट्रेल में भूमिका नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कैस...
Manish Sisodia : File Photo
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दिल्ली से संजय शर्मा/कनु सारदा/नलिनी शर्मा की रिपोर्ट

Delhi Manish Sisodia Supreme Court News : दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है. अब 12 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी. आज यानी 5 अक्टूबर को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने कई अहम सवाल उठाए. जिसमें शराब घोटाले से जुड़े साक्ष्यों और घोटाले से जुड़ी रकम को लेकर भी सवाल जवाब किए गए. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से सवाल किए कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं मिली है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बनाना कैसे सही होगा. 

ऐसे में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाकर आखिर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया गया. ईडी पर सबूत के बजाय अनुमान पर कार्रवाई करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा. असल में बेंच ने ईडी से कहा कि आप जो दलील दे रहे हैं वो अनुमान पर आधारित है जबकि ये सबूतों के आधार पर होना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि अगर ये सबकुछ सबूतों पर आधारित नहीं हुआ तो ये पूरा केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी पर ED ने कहा कि नई शराब नीति कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचान के उद्देश्य से बनाई गई थी. 

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ऐसा नहीं लगता कि मनीष इसमें शामिल हैं : सुप्रीम कोर्ट में बहस

Manish Sisodia Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कई तरह के सवाल किए. ये पूछा कि सबूत कहां है. अप्रूवर के बयान के अलावा क्या कोई और उनके खिलाफ सबूत है. ये अपराध घोटाला हुआ तो उससे हुई कमाई यानी आय कहां है. जो भी आपके पास सबूत या जानकारी है तो उससे जुड़ी घटनाओं की एक सीरीज स्टैबलिश करनी होगी. ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल हैं. इसमें विजय नायर हैं लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं है.

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