दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को मिली ज़मानत, साढ़े तीन साल जेल में रहा, कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया

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अदालत का फैसला
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दिल्ली से संजाय शर्मा की रिपोर्ट

Delhi Court News: 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान को पूर्वी दिल्ली की जिला अदालत कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली जमानत। ठीक साढ़े तीन साल जेल में रहने के बाद शाहरुख की जमानत पर रिहाई का हुक्म अदालत ने दिया है। शाहरुख की जमानत पर रिहाई का आदेश देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े तमाम तथ्य चार चार्जशीट के जरिए दाखिल किए जा चुके हैं। 

शाहरुख की जमानत पर रिहाई का आदेश 

इसके साथ साथ तमाम गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। लिहाजा अब सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने या उन पर दबाव डालने की भी गुंजाइश नहीं है। शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से कस्टडी में है। इस मामले से जुड़े सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दरअसल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान, जाफराबाद-मौजपुर इलाके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। उनमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल तानते हुए दिखाई दे रहा था।

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पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान

उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फरार शाहरुख की तलाश में कई टीमें दबिश देती रहीं।आखिरकार शाहरुख़ पठान को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक याचिकाकर्ता रोहित शुक्ला की शिकायत भी जोड़ दी गई थी। रोहित ने दावा किया था कि शाहरुख़ पठान ने दंगा और हिंसा के दौरान गोली भी चलाई थी।
 


 

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