दिल्ली 2020 दंगे की एक और घटना में ताहिर हुसैन सहित 10 पर आरोप तय
Delhi Danga 2020 : दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर एक और आरोप तय.
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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट
Delhi Riots 2020 : दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) समेत 10 लोगों पर फिर से आरोप तय हुए हैं. इस बार ये आरोप दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंग नगर में गद्दे की एक दुकान में लूट और आगजनी करने के मामले में तय किए गए हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी और आप पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप तय किये हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को आरोपमुक्त भी किया है. दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंग नगर में इरशाद अली की गद्दे की दुकान में लूटपाट के बाद आगजनी कर दी गई थी.
दुकान का ताला तोड़ लूटपाट फिर लगाई आग
ex-AAP councillor Tahir Hussain : पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि वह 23 फरवरी 2020 को रात्रि में दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। अगले दिन इलाके का माहौल व शांति व्यवस्था ठीक ना होने के कारण दुकान नहीं खोली। लेकिन किसी व्यक्ति ने दोपहर के समय उन्हें फ़ोन कर बताया कि दंगाइयों ने उनकी दुकान के शटर का ताला तोड़ कर लूटपाट की और फिर आग लगा दी है। पीड़ित ने उस समय 10 लाख रुपए के सामान का नुकसान होने का दावा किया था। दंगे से जुड़े इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 13 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था।
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उनमें से ताहिर हुसैन को छोड़कर सभी आरोपियो को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने का आरोप तय किया है। अन्य आरोपी शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान उर्फ़ अरशद, मोहम्मद आबिद, अरशद अहमद के खिलाफ दंगा करने के अलावा गैर कानूनी समूह में शामिल होने व घातक हथियार का उपयोग करने, लूटपाट आगजनी करने सहित कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। इसी मामले के अन्य तीन आरोपी दीपक सिंह सैनी , नवनीत और महक सिंह को कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया गया है।
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