तेजस्वी यादव को कोर्ट ने समन जारी किया, "सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं" वाले बयान पर एक्शन
summons to bihar deputy cm Tejashwi Yadav : अहमदाबाद की अदालत ने बिहार के Deputy CM तेजस्वी यादव को समन भेजा.
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Tejashwi Yadav News : बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले में समन जारी किया गया है. मानहानि का ये केस गुजरात की अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में दायर हुआ था. जिसमें तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि…सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।' आखिर क्या है पूरा मामला. आइए जानते हैं…
22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने होगा तेजस्वी यादव को
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात की अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में सोमवार को समन जारी किया। तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था कि 'सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।' अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया।
अदालत ने अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता (69) की शिकायत के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी और राजद नेता को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। मेहता ने इस साल 21 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दाखिल की थी।
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